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सुप्रीम कोर्ट: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस बीच में नहीं बढ़ाई जा सकती; पूरे पाठ्यक्रम की फीस प्रवेश से पहले अधिसूचित हो

14 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि स्व-वित्तपोषित संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर बीच में नहीं बदली जा सकती और पूरे पाठ्यक्रम की फीस प्रवेश से पहले अधिसूचित होनी चाहिए।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. बी.सी. रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (14 अक्टूबर 2026 का निर्णय) में कहा कि स्व-वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस बीच में नहीं बदली जा सकती। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को प्रवेश से पहले पूरे पाठ्यक्रम की फीस तय और अधिसूचित करनी होगी; असाधारण आर्थिक परिस्थितियों या वैधानिक बदलाव जैसे अपवादों में ही समायोजन संभव है। अदालत ने AICTE विनियम, 1994 का हवाला दिया, जिनके तहत फीस केवल समिति की सिफारिश पर और कम से कम तीन वर्ष के अंतराल पर संशोधित हो सकती है, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का भी उल्लेख किया। अदालत ने NSSO आँकड़ों का उल्लेख किया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस सामान्य पाठ्यक्रमों से 711% अधिक है।

मुख्य तथ्य

मामला
डॉ. बी.सी. रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य (2026 INSC 1120)
तिथि
14 अक्टूबर 2026
पीठ
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे
निर्णय
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बीच में फीस वृद्धि नहीं, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर
निर्देश
पूरे पाठ्यक्रम की फीस प्रवेश से पहले अधिसूचित हो
AICTE विनियम, 1994
संशोधन केवल समिति की सिफारिश पर; न्यूनतम 3 वर्ष का अंतराल
अन्य उल्लेख
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
NSSO आँकड़े
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस सामान्य पाठ्यक्रमों से 711% अधिक
पृष्ठभूमि
पश्चिम बंगाल में फीस अंतिम बार 2016-17 में संशोधित

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1

अक्टूबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट की किस पीठ ने कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर बीच में नहीं बदली जा सकती?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे

सुप्रीम कोर्ट निर्णय (14 अक्टूबर 2026) और द हिंदू: यह निर्णय न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने दिया।
Q2 उन्नत

अक्टूबर 2026 के फीस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्धृत AICTE विनियम, 1994 के तहत व्यावसायिक कॉलेजों की फीस कम से कम कितने वर्ष के अंतराल पर संशोधित की जा सकती है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — 3 वर्ष

सुप्रीम कोर्ट निर्णय: AICTE विनियम 1994 के विनियम 7(1), 7(4) और 7(5) के तहत फीस केवल समिति की सिफारिश पर और न्यूनतम 3 वर्ष के अंतराल पर संशोधित हो सकती है।
Q3 उन्नत

अक्टूबर 2026 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्धृत NSSO आँकड़ों के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस सामान्य पाठ्यक्रमों से कितनी अधिक है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 711%

सुप्रीम कोर्ट निर्णय और द हिंदू: NSSO आँकड़ों के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस सामान्य पाठ्यक्रमों से 711% अधिक है।

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