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एकीकृत पेंशन योजना वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी मिलेगी

18 जून 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि एकीकृत पेंशन योजना वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी के पात्र होंगे।

सारांश

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 18 जून 2025 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में घोषणा की कि एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के पात्र होंगे। यह लाभ केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अनुसार मिलेगा। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस संबंध में 18 जून 2025 का कार्यालय ज्ञापन जारी किया। मंत्री ने कहा कि इससे सरकारी कर्मचारियों की लंबित माँग पूरी होती है और सेवानिवृत्ति लाभों में समानता आती है। वित्तीय सेवा विभाग ने 24 जनवरी 2025 को UPS को NPS के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में 1 अप्रैल 2025 से अधिसूचित किया था।

मुख्य तथ्य

घोषणा
18 जून 2025, डॉ. जितेंद्र सिंह
लाभ
सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी
नियम
CCS (NPS के अंतर्गत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021
UPS (स्थैतिक)
24 जनवरी 2025 को अधिसूचित, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1 उन्नत

18 जून 2025 के स्पष्टीकरण के अनुसार एकीकृत पेंशन योजना चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को किन नियमों के तहत सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी मिलेगी?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — CCS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021

PIB (DoPPW कार्यालय ज्ञापन): UPS कर्मचारी CCS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी के पात्र होंगे।

Q2

18 जून 2025 को किसने घोषणा की कि एकीकृत पेंशन योजना के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ मिलेगा?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — डॉ. जितेंद्र सिंह

PIB (DoPPW): केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि UPS कर्मचारी सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी के पात्र होंगे।

Q3 उन्नत

केंद्र सरकार की सिविल सेवा भर्तियों के लिए NPS के अंतर्गत विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना किस तिथि से प्रभावी हुई?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — 1 अप्रैल 2025

PIB (DoPPW): 24.01.2025 की DFS अधिसूचना से UPS को NPS के अंतर्गत विकल्प के रूप में 01.04.2025 यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया।

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