TRAI ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत नेटवर्क प्राधिकरण पर सिफ़ारिशें जारी कीं
TRAI ने 17 फ़रवरी 2025 को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर अपनी सिफ़ारिशें जारी कीं।
सारांश
17 फ़रवरी 2025 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियम और शर्तें' पर सिफ़ारिशें जारी कीं। अधिनियम की धारा 3(1)(b) के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क स्थापित, संचालित, अनुरक्षित या विस्तारित करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को प्राधिकरण लेना होगा। DoT ने जुलाई 2024 में TRAI की राय माँगी और बाद में उपग्रह संचार नेटवर्क के प्राधिकरण पर भी विचार करने को कहा; TRAI के परामर्श पर 32 हितधारकों ने टिप्पणियाँ दीं।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 17 फ़रवरी 2025
- विषय
- दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(b) के तहत नेटवर्क प्राधिकरण
- साथ में
- उपग्रह संचार नेटवर्क प्राधिकरण (DoT का परिशिष्ट, अक्टूबर 2024)
- परामर्श
- 32 हितधारकों ने टिप्पणी दी
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
दूरसंचार अधिनियम, 2023 की किस धारा के तहत दूरसंचार नेटवर्क स्थापित, संचालित, अनुरक्षित या विस्तारित करने के लिए प्राधिकरण आवश्यक है, जो 17 फ़रवरी 2025 की TRAI सिफ़ारिशों का विषय है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — धारा 3(1)(b)
दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(b) के तहत ऐसा प्राधिकरण आवश्यक है; TRAI अधिनियम की धारा 11(1)(a) वह प्रावधान है जिसके तहत DoT ने TRAI की सिफ़ारिशें माँगीं।