TRAI ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए '1600' नंबरों पर चरणबद्ध बदलाव अनिवार्य किया
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 19 नवंबर 2025 को RBI, SEBI और PFRDA द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए सेवा और लेनदेन कॉल हेतु '1600' नंबर श्रृंखला अपनाने की समय-सीमा तय करने वाला निर्देश जारी किया।
सारांश
TRAI के 1600-श्रृंखला निर्देश का उद्देश्य स्पैम और धोखाधड़ी रोकना है, ताकि लोग विनियमित वित्तीय संस्थाओं की असली कॉल पहचान सकें। यह श्रृंखला दूरसंचार विभाग ने BFSI क्षेत्र और सरकारी संस्थाओं के लिए आवंटित की है, और लगभग 485 संस्थाएं 2,800 से अधिक ऐसे नंबर ले चुकी हैं। समय-सारिणी के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों (सार्वजनिक, निजी और विदेशी) को 1 जनवरी 2026 तक, म्यूचुअल फंड और AMC को 15 फरवरी 2026 तक तथा क्वालिफाइड स्टॉकब्रोकरों को 15 मार्च 2026 तक इसे अपनाना होगा; अन्य SEBI मध्यस्थ फिलहाल स्वेच्छा से बदलाव कर सकते हैं।
मुख्य तथ्य
- जारीकर्ता
- TRAI, 19 नवंबर 2025
- श्रृंखला
- '1600' (DoT द्वारा आवंटित)
- वाणिज्यिक बैंक
- 1 जनवरी 2026 तक
- म्यूचुअल फंड / AMC
- 15 फरवरी 2026 तक
- क्वालिफाइड स्टॉकब्रोकर
- 15 मार्च 2026 तक
- पहले से अपनाया
- ~485 संस्थाएं, 2,800+ नंबर
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
नवंबर 2025 के TRAI निर्देश के तहत वाणिज्यिक बैंकों को '1600' नंबर श्रृंखला कब तक अपनानी होगी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 1 जनवरी 2026
वाणिज्यिक बैंकों (सार्वजनिक, निजी और विदेशी) को 1 जनवरी 2026 तक अपनाना होगा। 15 फरवरी MF/AMC और 15 मार्च क्वालिफाइड स्टॉकब्रोकरों के लिए है।
TRAI ने RBI, SEBI और PFRDA द्वारा विनियमित संस्थाओं की सेवा और लेनदेन कॉल के लिए कौन-सी नंबर श्रृंखला अनिवार्य की है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 1600
DoT द्वारा आवंटित '1600' श्रृंखला BFSI संस्थाओं और सरकारी संगठनों के लिए है। 140 प्रचार कॉल और 1800 टोल-फ्री नंबरों के लिए है।