15 नवंबर 2025 से बिना FASTag वाहनों को UPI से 1.25 गुना, नकद में दोगुना टोल
4 अक्टूबर 2025 को सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि 15 नवंबर 2025 से वैध FASTag के बिना वाहनों को नकद भुगतान पर दोगुना, लेकिन UPI से भुगतान पर केवल 1.25 गुना टोल देना होगा।
सारांश
4 अक्टूबर 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि उसने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में तीसरा संशोधन नियम, 2025 के माध्यम से बदलाव किया है, जो 15 नवंबर 2025 से लागू होगा। वैध और चालू FASTag के बिना राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाज़ा में प्रवेश करने वाले वाहन नकद भुगतान पर दोगुना शुल्क देंगे, लेकिन UPI से भुगतान पर केवल 1.25 गुना। उदाहरण के लिए, FASTag से ₹100 का शुल्क नकद में ₹200 और UPI से ₹125 होगा। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, नकद लेनदेन समाप्त करना और टोल प्लाज़ा पर भीड़ कम करना है।
मुख्य तथ्य
- नियम
- राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) तीसरा संशोधन नियम, 2025
- लागू
- 15 नवंबर 2025
- बिना FASTag नकद
- 2× शुल्क
- बिना FASTag UPI
- 1.25× (₹100 → ₹125)
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
अक्टूबर 2025 में अधिसूचित संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के तहत, वैध FASTag के बिना UPI से भुगतान करने वाले वाहन से लागू शुल्क का कितना लिया जाएगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1.25 गुना
PIB (MoRTH): बिना FASTag नकद भुगतान पर लागू शुल्क का दोगुना, जबकि UPI से भुगतान पर केवल 1.25 गुना लिया जाएगा (जैसे ₹100 → UPI से ₹125, नकद ₹200)।
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 किस तिथि से लागू हुए?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 15 नवंबर 2025
PIB (MoRTH): राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 15 नवंबर 2025 से लागू हैं।