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भारत के लोकपाल ने नया आदर्श वाक्य अपनाया: 'Empower Citizens, Expose Corruption'

11 जून 2025 को नई दिल्ली में भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने पुराने आदर्श वाक्य की जगह नया आदर्श वाक्य 'Empower Citizens, Expose Corruption' (नागरिकों को सशक्त करो, भ्रष्टाचार उजागर करो) अपनाया।

सारांश

भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने 11 जून 2025 को पुराने आदर्श वाक्य की जगह नया आदर्श वाक्य 'Empower Citizens, Expose Corruption' अपनाया और नए आदर्श वाक्य के साथ अपना लोगो जारी किया। दिसंबर 2013 में संसद द्वारा पारित लोकपाल और लोकायुक्त कानून के तहत लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं, जिनमें पचास प्रतिशत न्यायिक सदस्य होते हैं; इनका चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात विधिवेत्ता की समिति करती है (static)।

मुख्य तथ्य

नया आदर्श वाक्य
Empower Citizens, Expose Corruption
अपनाया
लोकपाल की पूर्ण पीठ, 11 जून 2025
संरचना (static)
अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य; 50% न्यायिक

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1

11 जून 2025 को भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने कौन-सा नया आदर्श वाक्य अपनाया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — Empower Citizens, Expose Corruption

PIB (भारत का लोकपाल): पूर्ण पीठ ने पुराने आदर्श वाक्य की जगह नया आदर्श वाक्य 'Empower Citizens, Expose Corruption' अपनाया।

Q2 उन्नत

लोकपाल की संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं। 2. लोकपाल के पचास प्रतिशत सदस्य न्यायिक सदस्य होते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

PIB (वर्षांत समीक्षा 2013, DoPT) (static): लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं, जिनमें पचास प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे। अतः 1 और 2 दोनों सही हैं।

Q3 उन्नत

निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति का सदस्य नहीं है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — राज्यसभा के सभापति

PIB (वर्षांत समीक्षा 2013, DoPT) (static): चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या नामित SC न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रख्यात विधिवेत्ता होते हैं। राज्यसभा के सभापति इसके सदस्य नहीं हैं।

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