इंडिया पोस्ट ने डिलीवरी ड्यूटी पेड प्रणाली के तहत 15 अक्टूबर 2025 से अमेरिका के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर शुरू कीं
डाक विभाग ने 14 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि नए अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों के अनुरूप डिलीवरी ड्यूटी पेड व्यवस्था के साथ 15 अक्टूबर 2025 से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर शुरू होंगी।
सारांश
संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने 14 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि 15 अक्टूबर 2025 से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर शुरू होंगी। अमेरिकी कार्यकारी आदेश 14324 द्वारा सभी डाक शिपमेंट के लिए डी मिनिमिस छूट निलंबित किए जाने के बाद 22 अगस्त 2025 के कार्यालय ज्ञापन से सेवाएं निलंबित की गई थीं। दिल्ली और महाराष्ट्र सर्किल में परीक्षण के बाद इंडिया पोस्ट ने CBP-अनुमोदित योग्य पक्षों के साथ डिलीवरी ड्यूटी पेड (DDP) व्यवस्था बनाई है, जिसमें प्रेषक भारत में ही सीमा शुल्क अग्रिम चुकाते हैं। भारत से अमेरिका जाने वाले डाक शिपमेंट पर IEEPA टैरिफ के तहत घोषित FOB मूल्य का समान 50% सीमा शुल्क लगता है। इंडिया पोस्ट DDP के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा और डाक दरें अपरिवर्तित रहेंगी।
मुख्य तथ्य
- पुनः आरंभ
- 15 अक्टूबर 2025, सभी श्रेणियां
- निलंबन
- 22 अगस्त 2025 का कार्यालय ज्ञापन
- कारण
- अमेरिकी कार्यकारी आदेश 14324 — डाक शिपमेंट पर डी मिनिमिस समाप्त
- नई व्यवस्था
- CBP-अनुमोदित योग्य पक्षों के जरिए डिलीवरी ड्यूटी पेड (DDP)
- शुल्क
- घोषित FOB मूल्य का समान 50% (IEEPA टैरिफ)
- परीक्षण
- दिल्ली और महाराष्ट्र सर्किल
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
15 अक्टूबर 2025 से इंडिया पोस्ट ने अमेरिका के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं किस व्यवस्था के तहत फिर शुरू कीं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — डिलीवरी ड्यूटी पेड (DDP)
PIB: इंडिया पोस्ट ने डिलीवरी ड्यूटी पेड (DDP) प्रसंस्करण की अनुपालन व्यवस्था बनाई है, जिसमें लागू सीमा शुल्क भारत में अग्रिम चुकाया जाता है।
अक्टूबर 2025 में इंडिया पोस्ट द्वारा उद्धृत अमेरिकी CBP दिशानिर्देशों के अनुसार भारत से अमेरिका जाने वाले डाक शिपमेंट पर सीमा शुल्क किस दर से लगता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — घोषित FOB मूल्य का समान 50%
PIB: भारत से अमेरिका जाने वाले डाक शिपमेंट पर IEEPA टैरिफ के तहत घोषित FOB मूल्य का समान 50% सीमा शुल्क लगता है; कोई अतिरिक्त आधार या उत्पाद-विशिष्ट शुल्क नहीं।