सरकार ने 18 सदस्यों के साथ केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड का पुनर्गठन किया
16 सितंबर 2026 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तीन वर्ष या अगले आदेश तक के लिए 18 सदस्यों के साथ केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की।
सारांश
सीबीएफसी का पुनर्गठन सिनेमैटोग्राफ़ अधिनियम, 1952 की धारा 3(1) और सिनेमैटोग्राफ़ (प्रमाणन) नियम, 2024 के नियम 3 के तहत किया गया। 18 सदस्यों में मनोज जोशी, रिकी केज, प्रियदर्शन, सुनील शेट्टी, हंसराज हंस, प्रीति ज़िंटा, पंकज त्रिपाठी, प्रसेनजीत चटर्जी, पल्लवी जोशी और वामन केंद्रे शामिल हैं। पुनर्गठन तत्काल प्रभाव से लागू हुआ।
मुख्य तथ्य
- निकाय
- केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)
- सदस्य
- 18
- कार्यकाल
- तीन वर्ष या अगले आदेश तक
- कानूनी आधार
- धारा 3(1), सिनेमैटोग्राफ़ अधिनियम, 1952; नियम 3, सिनेमैटोग्राफ़ (प्रमाणन) नियम, 2024
- कुछ सदस्य
- मनोज जोशी, रिकी केज, प्रियदर्शन, सुनील शेट्टी, प्रीति ज़िंटा, पंकज त्रिपाठी
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
16 सितंबर 2026 को पुनर्गठन के बाद केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड में कितने सदस्य हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 18
पुनर्गठित सीबीएफसी में 18 सदस्य हैं।
सितंबर 2026 में सीबीएफसी का पुनर्गठन किस अधिनियम के तहत किया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — सिनेमैटोग्राफ़ अधिनियम, 1952
सीबीएफसी का पुनर्गठन सिनेमैटोग्राफ़ अधिनियम, 1952 की धारा 3(1) के तहत किया गया।