ECI की तीन पहल: RGI से मृत्यु पंजीकरण डेटा, नई मतदाता पर्ची, BLO को फ़ोटो पहचान पत्र
भारत निर्वाचन आयोग ने 1 मई 2025 को घोषणा की कि वह भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेगा, मतदाता सूचना पर्ची का डिज़ाइन बदलेगा और BLO को फ़ोटो पहचान पत्र देगा।
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग ने 1 मई 2025 को मतदाता सूचियों की सटीकता बढ़ाने और मतदान को आसान बनाने के लिए तीन पहलों की घोषणा की। आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 3(5)(b) के तहत भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। मतदाता सूचना पर्ची पर मतदाता का क्रमांक और भाग संख्या अधिक प्रमुखता से दिखेगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13B(2) के तहत ERO द्वारा नियुक्त सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों को मानक फ़ोटो पहचान पत्र मिलेंगे। ये कदम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में रखे गए विचारों के अनुरूप हैं।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 1 मई 2025
- मृत्यु डेटा
- RGI से इलेक्ट्रॉनिक रूप से
- BLO
- फ़ोटो पहचान पत्र; RP अधिनियम 1950 की धारा 13B(2)
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
1 मई 2025 की ECI पहलों के तहत आयोग मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किससे प्राप्त करेगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — भारत के महापंजीयक
आयोग मृत्यु पंजीकरण डेटा भारत के महापंजीयक से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा।
ECI की मई 2025 की पहल के तहत मानक फ़ोटो पहचान पत्र पाने वाले बूथ स्तरीय अधिकारी किस प्रावधान के तहत नियुक्त होते हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13B(2)
BLO की नियुक्ति ERO द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13B(2) के तहत की जाती है।