ECI: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 85+ और दिव्यांग मतदाताओं, आवश्यक सेवा और सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र
8 अक्टूबर 2025 को निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में 85 वर्ष से अधिक आयु के और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले मतदाता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(c) के तहत फॉर्म 12D से घर बैठे डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं।
सारांश
8 अक्टूबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा आम चुनाव के लिए डाक मतपत्र सुविधाओं का ब्योरा दिया; इस चुनाव (और 6 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों) का कार्यक्रम 6 अक्टूबर 2025 को घोषित हुआ था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(c) के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं: वे चुनाव अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर अपने BLO के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 12D देते हैं, और मतदान दल उनके घर जाकर वोट एकत्र करते हैं। मतदान के दिन आवश्यक सेवाओं — जैसे अग्निशमन, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस, विमानन और लंबी दूरी के सरकारी सड़क परिवहन — में लगे अनुपस्थित मतदाता अपने विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, और मतदान दिवस कवरेज के लिए ECI द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी भी इस श्रेणी में शामिल हैं। सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ETPBS) से मतपत्र भेजे जाते हैं और उन्हें डाक खर्च नहीं उठाना पड़ता।
मुख्य तथ्य
- कानूनी आधार
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(c)
- घर से मतदान
- 85+ और बेंचमार्क दिव्यांग मतदाता — अधिसूचना के 5 दिनों में BLO के माध्यम से फॉर्म 12D
- आवश्यक सेवाएँ
- विभागीय नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन; ECI-अधिकृत मीडिया शामिल
- सेवा मतदाता
- इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ETPBS); डाक खर्च नहीं
- कार्यक्रम
- 6 अक्टूबर 2025 को घोषित; 6 राज्यों + J&K के 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 85 वर्ष से अधिक आयु के और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र चुनने के लिए किस फॉर्म का उपयोग करते हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — फॉर्म 12D
PIB (ECI): ऐसे मतदाता फॉर्म 12D से यह सुविधा ले सकते हैं, जिसे अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर BLO के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में डाक मतपत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 85 वर्ष से अधिक आयु के और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले मतदाताओं की सुविधा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(c) के तहत अधिसूचित है। 2. ETPBS से मतपत्र पाने वाले सेवा मतदाताओं को डाक सेवाओं का खर्च उठाना होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB (ECI): आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(c) के अनुसार यह सुविधा अधिसूचित की; सेवा मतदाताओं को डाक सेवाओं का खर्च नहीं उठाना होता।