Bihar election 2025: 85+ aur PwD voters ke liye postal ballot — Form 12D
8 Oct 2025: ECI ne bataya ki 85+ aur benchmark disability wale voters ghar se postal ballot se vote de sakte hain.
Summary
Basis: RP Act 1951 ki Section 60(c). Form 12D BLO ke through, notification ke 5 din ke andar. Essential services + ECI-authorised media bhi. Service voters ko ETPBS se ballot, postal cost nahi.
Key facts
- Form
- 12D
- Law
- Sec 60(c) RP Act 1951
Practice MCQs 2 questions
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 85 वर्ष से अधिक आयु के और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र चुनने के लिए किस फॉर्म का उपयोग करते हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — फॉर्म 12D
PIB (ECI): ऐसे मतदाता फॉर्म 12D से यह सुविधा ले सकते हैं, जिसे अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर BLO के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में डाक मतपत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 85 वर्ष से अधिक आयु के और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले मतदाताओं की सुविधा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(c) के तहत अधिसूचित है। 2. ETPBS से मतपत्र पाने वाले सेवा मतदाताओं को डाक सेवाओं का खर्च उठाना होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB (ECI): आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(c) के अनुसार यह सुविधा अधिसूचित की; सेवा मतदाताओं को डाक सेवाओं का खर्च नहीं उठाना होता।