चुनाव आयोग ने 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया
भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अगस्त 2025 को बताया कि राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) के सत्यापन के बाद नियमों का पालन न करने वाले 334 दलों को सूची से हटा दिया गया है।
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी व्यवस्था की सफाई की पहल के तहत 9 अगस्त 2025 को 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को सूची से हटा दिया। जून 2025 में आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 345 RUPP के सत्यापन का निर्देश दिया था; इनमें से 334 नियमों का पालन नहीं करते पाए गए और शेष मामले पुनः सत्यापन के लिए भेजे गए। इससे पहले 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य दल और 2,854 RUPP पंजीकृत थे, और अब 2,520 RUPP बचे हैं। हटाए गए दल अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29B और 29C, आयकर अधिनियम, 1961 तथा चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत लाभ नहीं ले सकेंगे, और 30 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष अपील कर सकते हैं।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 9 अगस्त 2025
- हटाए गए
- 334 RUPP
- सत्यापन
- 345 RUPP (जून 2025 में CEO को निर्देश)
- पहले पंजीकृत
- 6 राष्ट्रीय, 67 राज्य दल, 2,854 RUPP
- शेष RUPP
- 2,520
- समाप्त लाभ
- RP अधिनियम, 1951 की धारा 29B और 29C; चुनाव चिह्न आदेश, 1968
- अपील
- 30 दिनों के भीतर आयोग में
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
9 अगस्त 2025 को निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को सूची से हटाया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 334
ECI ने नियमों का पालन न करने वाले 334 RUPP को सूची से हटाया।
अगस्त 2025 में सूची से हटाने से पहले भारत निर्वाचन आयोग के पास कितने राज्य दल पंजीकृत थे?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 67
ECI ने बताया कि उसके पास 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य दल और 2,854 RUPP पंजीकृत थे।
अगस्त 2025 में ECI द्वारा RUPP को सूची से हटाने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. हटाए गए दल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29B और 29C के तहत लाभ खो देते हैं। 2. आदेश से असंतुष्ट दल 30 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों कथन सही हैं। हटाए गए दल RP अधिनियम, 1951 की धारा 29B और 29C के तहत लाभ नहीं ले सकते, और असंतुष्ट दल आदेश के 30 दिनों के भीतर आयोग में अपील कर सकता है।