पेंशन विभाग ने 3% अतिरिक्त DA/DR अधिसूचित किया, केंद्रीय पेंशनभोगियों का महंगाई राहत 53%
30 अक्टूबर 2024 को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई राहत 1 जुलाई 2024 से 50% से बढ़ाकर 53% की।
सारांश
30 अक्टूबर 2024 को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया; इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई 2024 से देय 3% की अतिरिक्त महंगाई भत्ता और महंगाई राहत किस्त को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी 1 जुलाई 2024 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 50% के बजाय 53% की दर से महंगाई राहत के हकदार होंगे।
मुख्य तथ्य
- ज्ञापन तिथि
- 30 अक्टूबर 2024 (DoPPW)
- वृद्धि
- 3 प्रतिशत अंक
- नई दर
- मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 53% (50% से)
- प्रभावी
- 1 जुलाई 2024
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
30 अक्टूबर 2024 के DoPPW कार्यालय ज्ञापन के तहत केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत मूल पेंशन की किस दर तक बढ़ाई गई?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 53%
PIB (DoPPW), 30 अक्टूबर 2024: महंगाई राहत 1 जुलाई 2024 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 50% से बढ़कर 53% हुई।
30 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित 3% अतिरिक्त DA/DR किस्त किस तिथि से प्रभावी है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 1 जुलाई 2024
PIB (DoPPW), 30 अक्टूबर 2024: अतिरिक्त किस्त 1 जुलाई 2024 से देय है; बढ़ी हुई महंगाई राहत 1 जुलाई 2024 से लागू।