CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों पर मोशन एजुकेशन पर ₹10 लाख और करियर लाइन कोचिंग पर ₹5 लाख जुर्माना लगाया
PIB ने 15 मई 2026 को बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों के लिए मोशन एजुकेशन पर ₹10 लाख और करियर लाइन कोचिंग, सीकर पर ₹5 लाख जुर्माना लगाया।
सारांश
उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने 15 मई 2026 को बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए मोशन एजुकेशन प्रा. लि. पर ₹10 लाख और करियर लाइन कोचिंग (CLC), सीकर पर ₹5 लाख जुर्माने के अंतिम आदेश पारित किए। CCPA ने पाया कि संस्थानों ने IIT-JEE और NEET के सफल अभ्यर्थियों के नाम, फ़ोटो और परिणामों का उपयोग किया, लेकिन यह छिपाया कि उन अभ्यर्थियों ने वास्तव में कौन-सा कोर्स लिया था। कोचिंग क्षेत्र पर अपनी देशव्यापी कार्रवाई में CCPA 60 से अधिक नोटिस जारी कर चुका है और ₹1.39 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगा चुका है। मुख्य आयुक्त निधि खरे के नेतृत्व वाला CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्य करता है।
मुख्य तथ्य
- जुर्माना
- मोशन एजुकेशन ₹10 लाख; करियर लाइन कोचिंग, सीकर ₹5 लाख
- उल्लंघन
- कोर्स विवरण छिपाकर JEE/NEET टॉपर्स के नाम वाले भ्रामक विज्ञापन
- क्षेत्र में कार्रवाई
- 60+ नोटिस; कोचिंग संस्थानों पर ₹1.39 करोड़ से अधिक जुर्माना
- CCPA प्रमुख
- मुख्य आयुक्त निधि खरे
- कानून
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
भ्रामक विज्ञापनों के लिए CCPA ने मोशन एजुकेशन प्रा. लि. पर कितना जुर्माना लगाया (मई 2026)?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — ₹10 लाख
CCPA ने मोशन एजुकेशन पर ₹10 लाख और करियर लाइन कोचिंग, सीकर पर ₹5 लाख जुर्माना लगाया।
मई 2026 में कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाने वाला केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) किस कानून के तहत कार्य करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघनों पर आदेश पारित किए, जिसके तहत वह कार्य करता है।