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CCPA ने Ola को रिफंड का तरीका चुनने का विकल्प देने और ऑटो राइड का इनवॉइस देने का निर्देश दिया

13 अक्टूबर 2024 को भारत में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने बताया कि उसने Ola को उपभोक्ताओं को बैंक खाते में रिफंड या कूपन चुनने देने और सभी ऑटो राइड का इनवॉइस देने का निर्देश दिया।

सारांश

13 अक्टूबर 2024 को भारत में मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बताया कि उसने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म Ola को शिकायत निवारण के दौरान उपभोक्ताओं को बैंक खाते में रिफंड या कूपन चुनने की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। CCPA ने पाया कि Ola 'नो-क्वेश्चन-आस्क्ड' रिफंड नीति के तहत केवल कूपन कोड देता था, जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। Ola को सभी ऑटो राइड के लिए बिल, रसीद या इनवॉइस देने को भी कहा गया; इसे न देना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' है।

मुख्य तथ्य

घोषणा
13 अक्टूबर 2024
प्राधिकरण
CCPA (मुख्य आयुक्त निधि खरे)
रिफंड विकल्प
बैंक खाता या कूपन
इनवॉइस
Ola की सभी ऑटो राइड के लिए
कानून
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1 उन्नत

13 अक्टूबर 2024 को घोषित CCPA निर्देश के तहत Ola के उपभोक्ता रिफंड किस रूप में चुन सकते हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — बैंक खाते में रिफंड या कूपन

PIB (13 अक्टूबर 2024): CCPA ने Ola को उपभोक्ताओं को रिफंड का तरीका, यानी सीधे बैंक खाते में या कूपन के रूप में, चुनने देने का निर्देश दिया।

Q2 उन्नत

अक्टूबर 2024 में Ola को निर्देश देते समय केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त कौन थे?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — निधि खरे

PIB (13 अक्टूबर 2024): प्राधिकरण की प्रमुख मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे हैं।

Q3 उन्नत

Ola मामले में CCPA के अनुसार, दी गई सेवाओं का बिल या इनवॉइस न देना किस कानून के तहत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

PIB (13 अक्टूबर 2024): दी गई सेवाओं का बिल, इनवॉइस या रसीद न देना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' है।

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