CAQM ने जनवरी 2026 से पूरे NCR में एग्रीगेटर और डिलीवरी बेड़ों में नए पेट्रोल-डीज़ल वाहनों पर रोक लगाई
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 4 जून 2025 को निर्देश दिया कि 1 जनवरी 2026 से पूरे NCR में एग्रीगेटर, डिलीवरी और ई-कॉमर्स बेड़ों में कोई नया पेट्रोल या डीज़ल हल्का वाणिज्यिक वाहन या दोपहिया शामिल न किया जाए।
सारांश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 4 जून 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मोटर वाहन एग्रीगेटरों, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं के बीच स्वच्छ परिवहन की ओर तेज़ बदलाव के लिए निर्देश जारी किए। अब मौजूदा बेड़ों में केवल CNG / इलेक्ट्रिक तिपहिया ऑटोरिक्शा जोड़े जा सकेंगे, और 1 जनवरी 2026 से चारपहिया हल्के वाणिज्यिक वाहनों, हल्के माल वाहनों (N1 श्रेणी, 3.5 टन तक) और दोपहिया वाहनों के बेड़ों में कोई पारंपरिक पेट्रोल या डीज़ल वाहन शामिल नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने कहा कि दिल्ली में पहले से दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम, 2023 है, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, सोनीपत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग़ाज़ियाबाद जैसे शहरों को प्राथमिकता देते हुए ऐसी ही नीतियाँ बनाने और निगरानी के लिए वेब पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 4 जून 2025
- लागू
- NCR में एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता, ई-कॉमर्स संस्थाएँ
- तिपहिया
- केवल CNG / इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा जोड़े जाएँगे
- 1 जनवरी 2026 से
- पेट्रोल/डीज़ल 4W LCV, LGV (N1, 3.5 टन तक) या दोपहिया शामिल नहीं
- निर्देशित राज्य
- हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
CAQM ने NCR में एग्रीगेटर और डिलीवरी बेड़ों में नए पेट्रोल या डीज़ल दोपहिया और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को शामिल करने पर किस तिथि से रोक लगाई?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 1 जनवरी 2026
CAQM ने निर्देश दिया कि 1 जनवरी 2026 से चारपहिया LCV, LGV और दोपहिया बेड़ों में कोई पारंपरिक पेट्रोल या डीज़ल वाहन शामिल न किया जाए।
4 जून 2025 के CAQM निर्देशों के तहत NCR में मौजूदा एग्रीगेटर बेड़ों में केवल कौन से तिपहिया ऑटोरिक्शा जोड़े जा सकते हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — CNG / इलेक्ट्रिक
CAQM ने निर्देश दिया कि अब मौजूदा बेड़ों में केवल CNG / इलेक्ट्रिक तिपहिया ऑटोरिक्शा ही जोड़े जाएँगे।