पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति दोगुनी; CAQM ने राज्यों को लागू करने का आदेश दिया
7 नवंबर 2024 को CAQM ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 6 नवंबर को अधिसूचित संशोधन नियमों के तहत पराली जलाने पर संशोधित, दोगुनी पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने का आदेश दिया।
सारांश
7 नवंबर 2024 को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों को पराली जलाने पर संशोधित पर्यावरण क्षतिपूर्ति (EC) लगाने का आदेश दिया। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 6 नवंबर 2024 को अधिसूचित (G.S.R. 690(E)) CAQM (पराली जलाने हेतु पर्यावरण क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 के तहत है। प्रति घटना EC अब 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए ₹5,000 (पहले ₹2,500), 2 से 5 एकड़ से कम के लिए ₹10,000 (पहले ₹5,000) और 5 एकड़ से अधिक के लिए ₹30,000 (पहले ₹15,000) है।
मुख्य तथ्य
- CAQM आदेश
- 7 नवंबर 2024, पंजाब, हरियाणा, उ.प्र., राजस्थान, दिल्ली को
- नियम
- CAQM पराली EC संशोधन नियम, 2024 (MoEFCC, 6 नवंबर 2024, G.S.R. 690(E))
- 2 एकड़ से कम
- ₹5,000 (पहले ₹2,500)
- 2 से 5 एकड़ से कम
- ₹10,000 (पहले ₹5,000)
- 5 एकड़ से अधिक
- ₹30,000 (पहले ₹15,000)
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
संशोधित नियमों (नवंबर 2024) के तहत दो एकड़ से कम भूमि वाले किसान पर पराली जलाने की प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति कितनी है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — ₹5,000
PIB (MoEFCC): दो एकड़ से कम भूमि के लिए EC प्रति घटना ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 की गई।
पाँच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान के लिए पराली जलाने पर संशोधित पर्यावरण क्षतिपूर्ति (नवंबर 2024) कितनी है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — ₹30,000
PIB (MoEFCC): पाँच एकड़ से अधिक भूमि के लिए EC प्रति घटना ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 की गई।
पराली जलाने पर संशोधित पर्यावरण क्षतिपूर्ति (नवंबर 2024) के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. संशोधन नियम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचित किए। 2. दो एकड़ या अधिक परंतु पाँच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए दर ₹10,000 प्रति घटना है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
PIB: MoEFCC ने 6 नवंबर 2024 को संशोधन नियम अधिसूचित किए (G.S.R. 690(E)); 2 से 5 एकड़ से कम की दर ₹5,000 से ₹10,000 हुई। दोनों सही हैं।