CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस धूल रोकने के लिए निर्देश संख्या 97 जारी किया
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 20 फरवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर के निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन मज़बूत करने के लिए वैधानिक निर्देश संख्या 97 जारी किया।
सारांश
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 20 फरवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर के निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन मज़बूत करने के लिए वैधानिक निर्देश संख्या 97 जारी किया। आयोग ने कहा कि निर्माण और विध्वंस (C&D) गतिविधियों की धूल PM10 और PM2.5 में लगातार योगदान करती है और निरीक्षणों में सामग्री व मलबे के रखरखाव और परिवहन में अनुपालन की कमियाँ मिलीं। निर्देश में पर्यावरण (निर्माण और विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 का उल्लेख है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 20 फरवरी 2026
- साधन
- CAQM वैधानिक निर्देश संख्या 97
- लक्ष्य
- दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस धूल व अपशिष्ट
- संबंधित नियम
- पर्यावरण (C&D) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 — 1 अप्रैल 2026 से लागू
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
CAQM के 20 फरवरी 2026 के वैधानिक निर्देश संख्या 97 में पर्यावरण (निर्माण और विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 का उल्लेख है। ये नियम कब से लागू होंगे?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 1 अप्रैल 2026
पर्यावरण (निर्माण और विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।