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CAQM ने दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन न देने का नियम 1 नवंबर 2025 तक टाला

8 जुलाई 2025 को अपनी 24वीं बैठक में CAQM ने निर्देश संख्या 89 में संशोधन किया, जिससे पुराने (EoL) वाहनों को ईंधन न देने का नियम दिल्ली और NCR के पाँच अधिक वाहन घनत्व वाले ज़िलों में 1 नवंबर 2025 से और शेष NCR में 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

सारांश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 8 जुलाई 2025 को अपनी 24वीं बैठक में पुराने (एंड-ऑफ़-लाइफ़) वाहनों को ईंधन न देने और उन पर कानूनी कार्रवाई से जुड़े वैधानिक निर्देश संख्या 89 में संशोधन का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने 3 जुलाई 2025 के पत्र में ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन प्रणाली की कमियों सहित परिचालन और अवसंरचना संबंधी चुनौतियाँ उठाई थीं। अब यह नियम दिल्ली और NCR के पाँच अधिक वाहन घनत्व वाले ज़िलों में 1 नवंबर 2025 से एक साथ और शेष NCR में 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। निर्देश संख्या 89, 23 अप्रैल 2025 को जारी हुआ था।

मुख्य तथ्य

बैठक
CAQM की 24वीं बैठक, 8 जुलाई 2025
नई समयसीमा
दिल्ली + 5 ज़िले: 1 नवंबर 2025; शेष NCR: 1 अप्रैल 2026
CAQM (स्थैतिक)
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत गठित

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1

8 जुलाई 2025 को संशोधित CAQM का वैधानिक निर्देश संख्या 89 किस उपाय से संबंधित है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — पुराने (EoL) वाहनों को ईंधन न देना

पर्यावरण मंत्रालय: निर्देश संख्या 89 पुराने (EoL) वाहनों को ईंधन न देने और उन पर तत्काल कानूनी कार्रवाई से संबंधित है।

Q2 उन्नत

संशोधित निर्देश संख्या 89 दिल्ली और NCR के पाँच अधिक वाहन घनत्व वाले ज़िलों में किस तारीख से लागू होगा?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — 1 नवंबर 2025

पर्यावरण मंत्रालय: दिल्ली और 5 अधिक वाहन घनत्व वाले NCR ज़िलों में 01.11.2025 से; शेष NCR में 01.04.2026 से।

Q3 उन्नत

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का गठन किस कानून के तहत हुआ?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021

इंडिया कोड: CAQM का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत हुआ।

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