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आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अमरावती को एकमात्र राजधानी का वैधानिक दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पारित किया

26 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 5 में संशोधन कर अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित करने का केंद्र से अनुरोध करने वाला प्रस्ताव पारित किया।

सारांश

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने 26 मार्च 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के 3 मार्च 2022 के आदेश के अनुरूप आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 5 में संशोधन कर अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित और अधिसूचित करे। प्रस्ताव 28 मार्च को विधानसभा में रखा जाना था और फिर संसद की मंज़ूरी के लिए केंद्र को भेजा जाना था। कैबिनेट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिकाएं वापस लेने का भी निर्णय लिया।

मुख्य तथ्य

निर्णय
अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित करने का प्रस्ताव
तिथि
26 मार्च 2026, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में कैबिनेट
संशोधित होने वाला कानून
धारा 5, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (केंद्रीय अधिनियम)
आधार
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पूर्ण पीठ का आदेश, 3 मार्च 2022
अगला कदम
28 मार्च को विधानसभा प्रस्ताव, फिर केंद्र / संसद
साथ ही
सुप्रीम कोर्ट में SLP वापस ली जाएंगी

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1

मार्च 2026 में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने किस शहर को राज्य की एकमात्र राजधानी का वैधानिक दर्जा देने की मांग की?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — अमरावती

कैबिनेट ने केंद्र से अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित और अधिसूचित करने का अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया।

Q2 उन्नत

अमरावती को राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की किस धारा में संशोधन किया जाना है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — धारा 5

प्रस्ताव राजधानी से संबंधित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 5 में संशोधन की मांग करता है।

Q3 उन्नत

आंध्र प्रदेश कैबिनेट के अमरावती प्रस्ताव (मार्च 2026) के लिए केंद्र सरकार और संसद की कार्रवाई क्यों आवश्यक है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 एक केंद्रीय अधिनियम है, इसलिए केवल संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है

राजधानी संबंधी प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 – एक केंद्रीय अधिनियम – की धारा 5 में है, इसलिए राज्य केवल केंद्र से अनुरोध कर सकता है और संसद को संशोधन करना होगा।

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