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पश्चिम बंगाल मार्च 2026 से ROPA 2009 के DA बकाये का भुगतान करेगा; पुरोहितों और मुअज्जिनों का मानदेय ₹2,000

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 मार्च 2026 को घोषणा की कि ROPA 2009 के तहत DA बकाया मार्च 2026 से दिया जाएगा, और पुरोहितों व मुअज्जिनों का मासिक मानदेय ₹500 बढ़ाकर ₹2,000 कर दिया।

सारांश

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 मार्च 2026 को, चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने से कुछ ही पहले, घोषणा की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और भत्ता संशोधन (ROPA) नियम, 2009 के तहत महंगाई भत्ते (DA) का बकाया मार्च 2026 से मिलेगा। राज्य वित्त विभाग की अधिसूचनाओं के अनुसार इसमें शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी और पंचायतों व नगरपालिकाओं जैसी अनुदान-प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी भी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को 31 मार्च 2026 तक बकाया DA का 25% जारी करने का आदेश दिया था। बनर्जी ने पुरोहितों (हिंदू पुजारियों) और मुअज्जिनों का मासिक मानदेय भी ₹500 बढ़ाकर ₹1,500 से ₹2,000 कर दिया और कहा कि लंबित नए आवेदन स्वीकृत कर दिए गए हैं।

मुख्य तथ्य

घोषणा
15 मार्च 2026, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
DA बकाया
ROPA 2009 के तहत, मार्च 2026 से
दायरा
कर्मचारी, पेंशनभोगी, शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी, अनुदान-प्राप्त संस्थाएं
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
31 मार्च 2026 तक बकाया DA का 25% जारी करें
पुरोहित/मुअज्जिन मानदेय
₹1,500 → ₹2,000 प्रति माह

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1 उन्नत

पश्चिम बंगाल ने 15 मार्च 2026 को जिन DA बकायों का मार्च 2026 से भुगतान करने की घोषणा की, वे किन वेतन नियमों से संबंधित हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — ROPA 2009

यह बकाया पश्चिम बंगाल वेतन और भत्ता संशोधन (ROPA) नियम, 2009 के तहत है।

Q2

15 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल ने पुरोहितों और मुअज्जिनों का मासिक मानदेय बढ़ाकर कितना किया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — ₹2,000

मानदेय ₹500 बढ़ाकर ₹1,500 से ₹2,000 प्रति माह किया गया।

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