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संशोधित VOPPA आदेश, 2025 के तहत खाद्य तेल इकाइयों के लिए पंजीकरण और मासिक रिटर्न अनिवार्य

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 22 अक्टूबर 2025 को चेताया कि संशोधित वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश के तहत पंजीकरण न करने या मासिक रिटर्न न भरने वाली खाद्य तेल इकाइयों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।

सारांश

22 अक्टूबर 2025 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि संशोधित वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2025 (VOPPA आदेश) का पालन न करने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई होगी। संशोधित आदेश के तहत सभी खाद्य तेल निर्माताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, ब्लेंडरों और री-पैकर्स के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (nsws.gov.in) से पंजीकरण और edibleoilindia.in पर मासिक उत्पादन व स्टॉक रिटर्न भरना अनिवार्य है। उल्लंघन पर आदेश और सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी और विभाग निरीक्षण अभियान चलाएगा। उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति-शृंखला नीति के लिए सटीक डेटा है।

मुख्य तथ्य

आदेश
संशोधित VOPPA आदेश, 2025 (मूल 2011)
किन पर लागू
खाद्य तेल निर्माता, प्रसंस्करणकर्ता, ब्लेंडर, री-पैकर
पंजीकरण
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (nsws.gov.in)
रिटर्न
मासिक उत्पादन व स्टॉक, edibleoilindia.in
दंड कानून
VOPPA आदेश और सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1 उन्नत

संशोधित VOPPA आदेश, 2025 के तहत खाद्य तेल इकाइयों को किस मंच से पंजीकरण करना होगा?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली

PIB: सभी खाद्य तेल इकाइयों को nsws.gov.in पर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से पंजीकरण कर मासिक रिटर्न भरना होगा।

Q2 उन्नत

संशोधित VOPPA आदेश, 2025 का उल्लंघन करने पर आदेश के साथ किस अन्य कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई होती है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008

PIB: पंजीकरण या रिटर्न न देने वाली इकाइयों पर संशोधित VOPPA आदेश और सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।

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