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वर्जीनिया तंबाकू उत्पादक पंजीकरण और बार्न लाइसेंस अब 3 वर्ष के लिए मान्य

वाणिज्य मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2025 को बताया कि तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 में संशोधन कर वर्जीनिया तंबाकू उत्पादक पंजीकरण और बार्न लाइसेंस को 1 के बजाय 3 वर्ष के लिए मान्य किया गया है, जो आंध्र प्रदेश में 2025-26 फ़सल सीज़न से प्रभावी होगा।

सारांश

भारत सरकार ने व्यापार सुगमता के तहत वर्जीनिया तंबाकू उत्पादक के पंजीकरण प्रमाणपत्र और बार्न संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण 1 के बजाय 3 वर्ष के लिए करने का निर्णय लिया है। तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 33 और 34N में संशोधन कर इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। यह आंध्र प्रदेश में 2025-26 फ़सल सीज़न से प्रभावी होगा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा में लगभग 91,000 बार्न वाले करीब 83,500 किसानों को लाभ देगा।

मुख्य तथ्य

बदलाव
पंजीकरण और लाइसेंस 3 वर्ष के लिए मान्य
नियम
तंबाकू बोर्ड नियम, 1976
लाभ
लगभग 83,500 किसान, 91,000 बार्न

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार वर्जीनिया तंबाकू उत्पादक पंजीकरण और बार्न लाइसेंस अब कितनी अवधि के लिए मान्य होंगे?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 3 वर्ष

पंजीकरण और लाइसेंस 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए मान्य होंगे।

Q2 उन्नत

अप्रैल 2025 में अधिसूचित तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 के संशोधन के बारे में विचार कीजिए: 1. यह आंध्र प्रदेश में 2025-26 फ़सल सीज़न से प्रभावी होगा। 2. इससे लगभग 91,000 किसानों को लाभ होगा। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — केवल 1

केवल 1 सही है। इससे लगभग 91,000 बार्न वाले करीब 83,500 किसानों को लाभ होगा।

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