UGC, AICTE और NCTE की जगह लेने वाला विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पेश किया, जो उच्च शिक्षा के लिए UGC, AICTE और NCTE को समाहित करने वाली एकल शीर्ष संस्था प्रस्तावित करता है।
सारांश
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के बाद 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पेश किया। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक मानक, विनियमन और प्रत्यायन के लिए तीन स्वतंत्र परिषदों वाली शीर्ष संस्था विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान स्थापित करता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) को इसमें समाहित करता है। विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 18 पर आधारित है और फ़ेसलेस, प्रौद्योगिकी-आधारित सिंगल-विंडो प्रणाली वाले एकीकृत नियामक ढाँचे तथा उच्च प्रदर्शन वाले संस्थानों को अधिक स्वायत्तता का प्रस्ताव करता है।
मुख्य तथ्य
- तारीख
- 15 दिसंबर 2025 (लोकसभा में पेश)
- प्रस्तुतकर्ता
- धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री
- मंत्रिमंडल मंज़ूरी
- 12 दिसंबर 2025
- संरचना
- तीन परिषदों वाली शीर्ष संस्था: मानक, विनियमन, प्रत्यायन
- समाहित
- UGC, AICTE और NCTE
- आधार
- NEP 2020 का अध्याय 18
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
15 दिसंबर 2025 को पेश विधेयक द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था को विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान में समाहित करने का प्रस्ताव नहीं है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
PIB 2204351: UGC, AICTE और NCTE को विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान में समाहित किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग इसमें नहीं है।
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 शीर्ष संस्था के अंतर्गत कितनी स्वतंत्र परिषदें प्रस्तावित करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — तीन
PIB 2204351: विधेयक मानक, विनियमन और प्रत्यायन के लिए तीन स्वतंत्र परिषदों वाली शीर्ष संस्था विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान स्थापित करता है।
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 में प्रस्तावित उच्च शिक्षा नियामक प्रणाली का सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस अध्याय में परिकल्पित है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — अध्याय 18
PIB 2204351: NEP 2020 का अध्याय 18 उच्च शिक्षा नियामक प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन की बात करता है।