एकीकृत पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025; NPS में एक बार वापसी की सुविधा
वित्तीय सेवा विभाग ने 18 सितंबर 2025 को कहा कि NPS के तहत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्तों के लिए एकीकृत पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है।
सारांश
वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने 18 सितंबर 2025 को कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्तों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। UPS को पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया गया था। जो कर्मचारी NPS में बने रहना चुनेंगे, वे इस तिथि के बाद UPS नहीं चुन सकेंगे। DFS के 25 अगस्त 2025 के कार्यालय ज्ञापन के तहत UPS चुन चुके कर्मचारियों को NPS में एक बार, एकतरफा वापसी की सुविधा दी गई है। यह विकल्प सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले चुनना होगा, और दंड के रूप में हटाने, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में उपलब्ध नहीं है।
मुख्य तथ्य
- UPS चुनने की अंतिम तिथि
- 30 सितंबर 2025
- UPS अधिसूचना
- 24 जनवरी 2025
- स्विच सुविधा
- एक बार, एकतरफा, UPS → NPS (25 अगस्त 2025 का OM)
- स्विच का समय
- सेवानिवृत्ति से ≥1 वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले
- अनुमति नहीं
- दंड स्वरूप हटाना, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
NPS के तहत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्तों के लिए एकीकृत पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि क्या थी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 30 सितंबर 2025
वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार UPS चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है।
25 अगस्त 2025 के DFS कार्यालय ज्ञापन के तहत UPS सदस्य को NPS में एक बार का स्विच सेवानिवृत्ति से कम से कम कितने समय पहले करना होगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — एक वर्ष
स्विच सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले, जो भी पहले हो, करना होगा।