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एकीकृत पेंशन योजना विकल्प की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ी

23 जून 2025 को नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी।

सारांश

वित्त मंत्रालय ने 23 जून 2025 को नई दिल्ली में बताया कि एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 30 जून से 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। हितधारकों के अनुरोध पर यह विस्तार पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्तों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्तों के विधिवत विवाहित जीवनसाथियों पर लागू है। UPS (स्थैतिक) को वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया था और PFRDA ने इसे NPS के तहत लागू करने के नियम 19 मार्च 2025 को अधिसूचित किए।

मुख्य तथ्य

नई अंतिम तिथि
30 सितंबर 2025
UPS अधिसूचना (स्थैतिक)
24 जनवरी 2025
PFRDA नियम (स्थैतिक)
19 मार्च 2025

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

जून 2025 में एकीकृत पेंशन योजना के तहत विकल्प चुनने की अंतिम तिथि किस तिथि तक बढ़ाई गई?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 30 सितंबर 2025

PIB: सरकार ने UPS विकल्प की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी।

Q2 उन्नत

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. वित्त मंत्रालय ने UPS को 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया। 2. PFRDA ने NPS के तहत UPS लागू करने के नियम 1 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किए। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — केवल 1

PIB: वित्त मंत्रालय ने UPS को 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया, पर PFRDA ने इसे लागू करने के नियम 19 मार्च 2025 को अधिसूचित किए, 1 अप्रैल 2025 को नहीं। अतः केवल 1।

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