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TRAI ने बीमा संस्थाओं के लिए 15 फ़रवरी 2026 तक 1600-सीरीज़ नंबर अनिवार्य किए

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 16 दिसंबर 2025 को निर्देश जारी कर IRDAI द्वारा विनियमित संस्थाओं को सेवा और लेन-देन कॉल के लिए 15 फ़रवरी 2026 तक '1600' सीरीज़ नंबर अपनाने को कहा।

सारांश

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 16 दिसंबर 2025 को निर्देश जारी कर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा विनियमित संस्थाओं को उपभोक्ताओं को सेवा और लेन-देन कॉल के लिए 15 फ़रवरी 2026 तक '1600' सीरीज़ नंबर अपनाने को कहा। TRAI के निर्देश का उद्देश्य उपभोक्ता विश्वास बढ़ाना, स्पैम रोकना और वॉयस कॉल से होने वाली धोखाधड़ी रोकना है, और यह RBI, SEBI और PFRDA द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए ऐसे ही निर्देशों के बाद आया है। दूरसंचार विभाग ने 1600 सीरीज़ बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र तथा सरकारी संगठनों के लिए आवंटित की है, और लगभग 570 संस्थाएँ 3,000 से अधिक ऐसे नंबर अपना चुकी हैं।

मुख्य तथ्य

तारीख
16 दिसंबर 2025
जारीकर्ता
TRAI, IRDAI के परामर्श से
लागू
IRDAI द्वारा विनियमित संस्थाएँ
समय-सीमा
15 फ़रवरी 2026
पहले के निर्देश
RBI, SEBI और PFRDA द्वारा विनियमित संस्थाएँ
अब तक
लगभग 570 संस्थाएँ, 3,000 से अधिक नंबर

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

TRAI के 16 दिसंबर 2025 के निर्देश के तहत IRDAI-विनियमित संस्थाओं को सेवा और लेन-देन कॉल के लिए '1600' सीरीज़ नंबर किस तारीख तक अपनाने होंगे?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 15 फ़रवरी 2026

PIB 2205350: IRDAI-विनियमित संस्थाओं के लिए 1600-सीरीज़ नंबर अपनाने की अंतिम तिथि 15 फ़रवरी 2026 है।

Q2 उन्नत

IRDAI से पहले TRAI ने किन नियामकों द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए 1600-सीरीज़ नंबर अनिवार्य करने के ऐसे ही निर्देश जारी किए थे?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — RBI, SEBI और PFRDA

PIB 2205350: TRAI ने पहले RBI, SEBI और PFRDA द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए ऐसे ही निर्देश जारी किए थे।

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