केंद्र ने व्यापारियों से 1 अप्रैल 2025 से हर शुक्रवार गेहूँ स्टॉक घोषित करने को कहा
केंद्र ने 25 मार्च 2025 को निर्देश दिया कि व्यापारी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी चेन खुदरा विक्रेता और प्रसंस्करणकर्ता 1 अप्रैल 2025 से और उसके बाद हर शुक्रवार सरकारी पोर्टल पर गेहूँ स्टॉक घोषित करें।
सारांश
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 25 मार्च 2025 को निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारी व थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी चेन खुदरा विक्रेता और प्रसंस्करणकर्ता 1 अप्रैल 2025 से और फिर अगले आदेश तक हर शुक्रवार सरकारी पोर्टल पर अपनी गेहूँ स्टॉक स्थिति घोषित करें। सभी श्रेणियों के लिए गेहूँ स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है, जिसके बाद पोर्टल पर खुलासा इसकी जगह लेगा। उद्देश्य खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन, सट्टेबाज़ी रोकना और कीमतों पर नियंत्रण है।
मुख्य तथ्य
- आदेश
- 25 मार्च 2025, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
- से
- 1 अप्रैल 2025, फिर हर शुक्रवार
- कौन
- व्यापारी/थोक, खुदरा, बड़ी चेन खुदरा, प्रसंस्करणकर्ता
- स्टॉक सीमा
- 31 मार्च 2025 को समाप्त
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
25 मार्च 2025 के निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं को सरकारी पोर्टल पर गेहूँ स्टॉक कितनी बार घोषित करना होगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — हर शुक्रवार
संस्थाओं को 1 अप्रैल 2025 से और फिर अगले आदेश तक हर शुक्रवार पोर्टल पर गेहूँ स्टॉक घोषित करना होगा।