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मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित; कॉर्निया केंद्रों के लिए स्पेक्युलर उपकरण अनिवार्य नहीं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 नवंबर 2025 को THOTA अधिनियम, 1994 के तहत मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए, जिससे कॉर्नियल प्रत्यारोपण केंद्रों में क्लिनिकल स्पेक्युलर उपकरण की अनिवार्यता हट गई।

सारांश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 6 नवंबर 2025 को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत अधिसूचित THOTA (संशोधन) नियम, 2025 कॉर्नियल प्रत्यारोपण केंद्रों में क्लिनिकल स्पेक्युलर उपकरण की अनिवार्य आवश्यकता हटाते हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP) को मजबूत करता है और ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों के छोटे नेत्र केंद्रों की ढांचागत और परिचालन कठिनाइयां कम करेगा, जिससे नेत्रदान और कॉर्नियल प्रत्यारोपण की पहुंच बढ़ेगी।

मुख्य तथ्य

नियम
THOTA (संशोधन) नियम, 2025
अधिसूचना
6 नवंबर 2025
मूल अधिनियम
THOTA अधिनियम, 1994
बदलाव
कॉर्नियल प्रत्यारोपण केंद्रों में क्लिनिकल स्पेक्युलर उपकरण अनिवार्य नहीं
मजबूती
राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP)

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1 उन्नत

6 नवंबर 2025 को अधिसूचित मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियम, 2025 किस अधिनियम के तहत बनाए गए?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 नवंबर 2025 को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत संशोधन नियम अधिसूचित किए।

Q2

THOTA (संशोधन) नियम, 2025 द्वारा कॉर्नियल प्रत्यारोपण केंद्रों की कौन-सी अनिवार्य आवश्यकता हटाई गई?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — क्लिनिकल स्पेक्युलर उपकरण

संशोधन ने कॉर्नियल प्रत्यारोपण केंद्रों में क्लिनिकल स्पेक्युलर उपकरण की अनिवार्य आवश्यकता हटा दी।

Q3 उन्नत

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2025 में अधिसूचित THOTA (संशोधन) नियम किस कार्यक्रम को और मजबूत करते हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम

मंत्रालय ने कहा कि संशोधन राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP) को और मजबूत करता है।

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