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तेलंगाना विधानसभा ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक, 2026 पारित किया

30 मार्च 2026 को तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2026 पारित किया, जिसमें एग्रीगेटरों को लेन-देन मूल्य का 1–2% कल्याण कोष में देना होगा।

सारांश

तेलंगाना विधानसभा ने 30 मार्च 2026 को तेलंगाना प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2026 पारित किया। डिलीवरी, राइड-हेलिंग और सेवा ऐप जैसे एग्रीगेटरों को अपने लेन-देन मूल्य का 1–2% राज्य-प्रबंधित कल्याण कोष में देना होगा, जिससे बीमा, दुर्घटना कवर, पेंशन और मातृत्व लाभ मिलेंगे। कानून में कल्याण बोर्ड, कामगारों का पंजीकरण और शिकायत समितियों का प्रावधान है। श्रम मंत्री जी. विवेक वेंकटस्वामी ने विधेयक पेश किया।

मुख्य तथ्य

कानून
तेलंगाना प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2026
पारित
30 मार्च 2026, तेलंगाना विधानसभा
एग्रीगेटर अंशदान
लेन-देन मूल्य का 1–2% कल्याण कोष में
लाभ
बीमा, दुर्घटना कवर, पेंशन, मातृत्व लाभ
निकाय
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण बोर्ड; कामगार पंजीकरण
मंत्री
जी. विवेक वेंकटस्वामी (श्रम)

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

30 मार्च 2026 को किस राज्य की विधानसभा ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2026 पारित किया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — तेलंगाना

तेलंगाना विधानसभा ने 30 मार्च 2026 को यह विधेयक पारित किया।

Q2 उन्नत

तेलंगाना के 2026 के गिग वर्कर्स कानून के तहत एग्रीगेटरों को अपने लेन-देन मूल्य का कितना हिस्सा कल्याण कोष में देना होगा?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 1–2%

एग्रीगेटरों को लेन-देन मूल्य का 1 से 2% राज्य-प्रबंधित कल्याण कोष में देना होगा।

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