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केंद्र ने 15 अक्टूबर 2026 से चीनी व्यापारियों का स्टॉक 1,000 क्विंटल और 15 दिन तक सीमित किया

नए चीनी सीजन की शुरुआत पर 1 अक्टूबर 2026 को केंद्र ने चीनी व्यापारियों के लिए 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक अधिकतम 1,000 क्विंटल स्टॉक और 15 दिन की सीमा तय की (कोलकाता और असम के लिए 2,000 क्विंटल)।

सारांश

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने त्योहारी सीजन में जमाखोरी रोकने के लिए चीनी स्टॉक नियमों में बदलाव किया। 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक कोई व्यापारी चीनी को प्राप्ति से 15 दिन से अधिक या किसी भी समय 1,000 क्विंटल से अधिक नहीं रख सकेगा; कोलकाता (विस्तारित महानगर क्षेत्र सहित) और असम के लिए सीमा 2,000 क्विंटल है। मंत्रालय के अनुसार चीनी के खुदरा दाम 15% और एक्स-मिल दाम लगभग 28% घटे हैं।

मुख्य तथ्य

स्टॉक सीमा
प्रति व्यापारी 1,000 क्विंटल
रखने की अवधि
प्राप्ति से अधिकतम 15 दिन
अवधि
15 अक्टूबर – 30 नवंबर 2026
अपवाद
कोलकाता व विस्तारित महानगर क्षेत्र तथा असम: 2,000 क्विंटल
चीनी सीजन की शुरुआत
1 अक्टूबर
दाम
खुदरा 15% कम, एक्स-मिल ~28% कम

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

1 अक्टूबर 2026 को घोषित संशोधित नियमों के तहत 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक कोई व्यापारी (कोलकाता और असम को छोड़कर) अधिकतम कितना चीनी स्टॉक रख सकता है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — 1,000 क्विंटल

व्यापारी 1,000 क्विंटल से अधिक चीनी स्टॉक नहीं रख सकता; कोलकाता और असम के लिए सीमा 2,000 क्विंटल है।

Q2 उन्नत

अक्टूबर 2026 के चीनी स्टॉक नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. व्यापारी प्राप्ति से 15 दिन से अधिक चीनी नहीं रख सकता। 2. कोलकाता (विस्तारित महानगर क्षेत्र सहित) और असम के लिए 2,000 क्विंटल की अधिक सीमा है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

रखने की अवधि 15 दिन की गई है, और कोलकाता (विस्तारित महानगर क्षेत्र) तथा असम को 2,000 क्विंटल की सीमा मिली है।

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