परिधान और मेड-अप्स निर्यात के लिए RoSCTL योजना 30 सितंबर 2026 तक बढ़ी
कपड़ा मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2026 को परिधान और मेड-अप्स निर्यात के लिए RoSCTL योजना को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाने की अधिसूचना दी, साथ ही अन्य कपड़ा उत्पादों के लिए RoDTEP भी जारी रखी गई।
सारांश
कपड़ा मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2026 को बताया कि परिधान/वस्त्र और मेड-अप्स के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों एवं लेवी की छूट (RoSCTL) योजना को मौजूदा दिशानिर्देशों में बदलाव किए बिना 30 सितंबर 2026 तक या 16वें वित्त आयोग चक्र के लिए योजना की मंज़ूरी तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है। 7 मार्च 2019 से लागू RoSCTL निर्यात के शून्य-रेटिंग सिद्धांत पर आधारित है और अन्य योजनाओं में शामिल न होने वाले अंतर्निहित राज्य व केंद्रीय करों की छूट देती है। सरकार ने अध्याय 61, 62 और 63 से बाहर के कपड़ा उत्पादों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना भी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक जारी रखी है।
मुख्य तथ्य
- योजना
- राज्य और केंद्रीय करों एवं लेवी की छूट (RoSCTL)
- बढ़ाई गई
- 30 सितंबर 2026 तक (या 16वें वित्त आयोग चक्र की मंज़ूरी)
- दायरा
- परिधान/वस्त्र और मेड-अप्स
- लागू
- 7 मार्च 2019 से
- साथ में
- अन्य कपड़ों के लिए RoDTEP 1 अप्रैल – 30 सितंबर 2026
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
परिधान और मेड-अप्स निर्यात के लिए RoSCTL योजना किस तिथि तक बढ़ाई गई है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 30 सितंबर 2026
कपड़ा मंत्रालय ने RoSCTL को 30 सितंबर 2026 तक या 16वें वित्त आयोग चक्र की मंज़ूरी तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया।
राज्य और केंद्रीय करों एवं लेवी की छूट (RoSCTL) योजना कब से लागू है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 7 मार्च 2019
मंत्रालय के अनुसार RoSCTL 7 मार्च 2019 से लागू है।