सरकार ने RoDTEP निर्यात योजना 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई
वाणिज्य विभाग ने RoDTEP (निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट) योजना को अपरिवर्तित दरों के साथ 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया (अधिसूचना संख्या 41/2026-27, 30 सितंबर 2026)।
सारांश
वाणिज्य विभाग ने 30 सितंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 41/2026-27 द्वारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) योजना को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया; इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2026 को हुई। यह घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) इकाइयों, एडवांस ऑथराइज़ेशन धारकों, SEZ इकाइयों और निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU) के निर्यात पर लागू है। RoDTEP निर्यातित उत्पादों पर लगे उन केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों व करों को लौटाती है जिनकी वापसी किसी अन्य तरीके से नहीं होती। मौजूदा दरें और मूल्य सीमाएं (परिशिष्ट 4R और 4RE) अपरिवर्तित रहेंगी।
मुख्य तथ्य
- योजना
- RoDTEP — निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट
- बढ़ाई गई
- 31 दिसंबर 2026 तक
- अधिसूचना
- संख्या 41/2026-27, दिनांक 30 सितंबर 2026
- विभाग
- वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- लाभार्थी
- DTA इकाइयां, एडवांस ऑथराइज़ेशन धारक, SEZ इकाइयां, EOU
- दरें
- अपरिवर्तित (परिशिष्ट 4R और 4RE)
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
RoDTEP योजना में 'RoDTEP' का पूरा नाम क्या है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — Remission of Duties and Taxes on Exported Products
RoDTEP = Remission of Duties and Taxes on Exported Products (निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट); यह निर्यात पर लगे अंतर्निहित शुल्क व कर लौटाती है।
अक्टूबर 2026 में RoDTEP योजना को किस तारीख तक बढ़ाया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 31 दिसंबर 2026
अधिसूचना संख्या 41/2026-27 (30 सितंबर 2026) से RoDTEP को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया।