सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने 27 अक्टूबर से 45 पैसे वाला वैकल्पिक यात्रा बीमा काउंटर (PRS) टिकटों पर भी लागू किया
24 अक्टूबर 2026 को रेलवे बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी ज़ोनों को 27 अक्टूबर से PRS काउंटरों पर बुक आरक्षित टिकटों पर 45 पैसे प्रति यात्री की दर से वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना देने का निर्देश दिया।
सारांश
रेलवे बोर्ड ने 24 अक्टूबर 2026 को सभी ज़ोनल रेलवे को 27 अक्टूबर से यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों पर बुक आरक्षित टिकटों पर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) देने का निर्देश दिया। अब तक यह सुविधा केवल ऑनलाइन बुक आरक्षित ई-टिकटों पर उपलब्ध थी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 6 अक्टूबर के आदेश के बाद उठाया गया। प्रीमियम 45 पैसे प्रति यात्री (करों सहित) है, जिसका भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से होगा और मोबाइल नंबर अनिवार्य है; योजना कन्फर्म, RAC या आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले भारतीय नागरिकों के लिए है। रेल दुर्घटना में मृत्यु, विकलांगता, चोट के इलाज और पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए ₹10,000 से ₹10 लाख तक का मुआवज़ा मिलता है।
मुख्य तथ्य
- योजना
- वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS), IRCTC शर्तें
- बदलाव
- ई-टिकट से बढ़ाकर PRS काउंटर टिकटों पर
- लागू
- 27 अक्टूबर 2026
- निर्देश
- रेलवे बोर्ड, 24 अक्टूबर 2026
- आधार
- सुप्रीम कोर्ट का 6 अक्टूबर 2026 का आदेश
- प्रीमियम
- 45 पैसे प्रति यात्री (करों सहित), केवल डिजिटल भुगतान
- पात्रता
- भारतीय नागरिक; कन्फर्म, RAC, आंशिक कन्फर्म टिकट
- कवर
- ₹10,000 से ₹10 लाख (मृत्यु, विकलांगता, अस्पताल खर्च, पार्थिव शरीर)
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
27 अक्टूबर 2026 से काउंटर टिकटों पर लागू रेलवे की वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना में प्रति यात्री कितना प्रीमियम है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 45 पैसे
रेलवे की वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना को PRS काउंटर टिकटों तक बढ़ाने (अक्टूबर 2026) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रीमियम का भुगतान काउंटर पर नकद किया जा सकता है। 2. यह विस्तार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — केवल 2