राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तीन अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए
राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से न्यायिक अधिकारी सुनीता गंधम, अलापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतलपुडी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया (3 जुलाई 2026 को अधिसूचित)।
सारांश
विधि मंत्रालय ने 3 जुलाई 2026 को अधिसूचित किया कि राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तीन न्यायिक अधिकारियों, श्रीमती सुनीता गंधम, श्री अलापति गिरिधर और श्री पुरुषोत्तम कुमार चिंतलपुडी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत अधिकतम दो वर्ष के लिए होती है।
मुख्य तथ्य
- अधिसूचना
- 3 जुलाई 2026
- प्रावधान
- अनुच्छेद 224: अधिकतम दो वर्ष
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम कितनी अवधि के लिए हो सकती है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — दो वर्ष
सर्वोच्च न्यायालय (लोक प्रहरी, 2021) के अनुसार अनुच्छेद 224 के तहत अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम दो वर्ष के लिए होती है।