राष्ट्रपति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के छह अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया
6 जून 2026 को विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय के छह अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया।
सारांश
भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय के छह अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया, जिसकी घोषणा विधि और न्याय मंत्रालय ने 6 जून 2026 को की। ये छह हैं: निवेदिता प्रकाश मेहता, प्रफुल्ल सुरेंद्रकुमार खुबालकर, अश्विन दामोदर भोबे, रोहित वासुदेव जोशी, अद्वैत महेंद्र सेठना और प्रवीण शेषराव पाटिल। संविधान के अनुच्छेद 224(1) के तहत उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं, जबकि अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और (अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीशों को छोड़कर) 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं।
मुख्य तथ्य
- घोषणा
- 6 जून 2026
- न्यायालय
- बॉम्बे उच्च न्यायालय
- संख्या
- छह अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी
- स्थैतिक: अनुच्छेद 224(1)
- अतिरिक्त न्यायाधीश अधिकतम दो वर्ष के लिए
- स्थैतिक: अनुच्छेद 217
- स्थायी न्यायाधीश 62 वर्ष तक
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
6 जून 2026 की घोषणा के अनुसार बॉम्बे उच्च न्यायालय के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — छह
विधि मंत्रालय की विज्ञप्ति में छह अतिरिक्त न्यायाधीशों के नाम हैं।
संविधान के अनुच्छेद 224(1) के तहत उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश कितनी अवधि के लिए नियुक्त होते हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — अधिकतम दो वर्ष
अनुच्छेद 224(1) के तहत राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीशों को अधिकतम दो वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त कर सकते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जून 2026 में बॉम्बे उच्च न्यायालय की नियुक्तियां राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद कीं। 2. अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — केवल 1
कथन 1 विधि मंत्रालय की विज्ञप्ति में है। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष है।