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राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 75(2) के तहत डॉ. एल. मुरुगन का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफ़ा स्वीकार किया

15 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 75(2) के तहत डॉ. एल. मुरुगन का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफ़ा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया।

सारांश

भारत की राष्ट्रपति ने 15 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री की सलाह पर डॉ. एल. मुरुगन का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफ़ा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार यह इस्तीफ़ा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत स्वीकार किया गया।

मुख्य तथ्य

मंत्री
डॉ. एल. मुरुगन
कार्रवाई
केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफ़ा तत्काल प्रभाव से स्वीकार
स्वीकार किया
भारत की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर
संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 75(2)
तिथि
15 अक्टूबर 2026

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

अक्टूबर 2026 में राष्ट्रपति ने किस नेता का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफ़ा स्वीकार किया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — डॉ. एल. मुरुगन

पीआईबी: राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर डॉ. एल. मुरुगन का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफ़ा स्वीकार किया।
Q2 उन्नत

अक्टूबर 2026 में राष्ट्रपति ने एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफ़ा किस संवैधानिक प्रावधान के तहत स्वीकार किया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — अनुच्छेद 75(2)

पीआईबी: इस्तीफ़ा भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत स्वीकार किया गया।

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