प्रवीण वशिष्ठ ने CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली
बिहार कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ ने 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली।
सारांश
बिहार कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ ने 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2025 के वारंट द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 4(1) के तहत उनकी नियुक्ति की थी। वशिष्ठ CBI में SP और DIG तथा गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) रह चुके हैं। CVC अधिनियम में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्तों का प्रावधान है, और सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
मुख्य तथ्य
- नियुक्त
- प्रवीण वशिष्ठ, IPS (बिहार कैडर, 1991 बैच)
- पद
- सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग
- शपथ
- 16 जनवरी 2026, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष
- नियुक्ति
- 12 दिसंबर 2025 का राष्ट्रपति वारंट, धारा 4(1), CVC अधिनियम 2003
- CVC संरचना
- एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + दो सतर्कता आयुक्त
- कार्यकाल
- चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
16 जनवरी 2026 को CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लेने वाले प्रवीण वशिष्ठ किस सेवा और कैडर से हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — IPS, बिहार कैडर
PIB (कार्मिक विभाग): प्रवीण वशिष्ठ बिहार कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की किस धारा के तहत राष्ट्रपति सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करते हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — धारा 4(1)
PIB (कार्मिक विभाग): राष्ट्रपति ने CVC अधिनियम, 2003 की धारा 4(1) के तहत प्रवीण वशिष्ठ की नियुक्ति की। धारा 5(3) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष शपथ से संबंधित है।
CVC अधिनियम, 2003 के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। 2. सतर्कता आयुक्त चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। 3. सतर्कता आयुक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — केवल 1 और 2
PIB (कार्मिक विभाग): कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: प्रवीण वशिष्ठ ने धारा 5(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष शपथ ली।