पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर किया गया
7 अक्टूबर 2026 को RBI ने बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है; यह 31 जुलाई 2026 की अधिसूचना से हुआ, जो 7 सितंबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हुई।
सारांश
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। यह बहिष्करण RBI की 31 जुलाई 2026 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S3674/16.13.215/2026-27 के माध्यम से किया गया, जो 7 सितंबर 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III – खंड 4) में प्रकाशित हुई।
मुख्य तथ्य
- बैंक
- पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
- कार्रवाई
- RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर
- अधिसूचना
- DoR.LIC.No.S3674/16.13.215/2026-27, दिनांक 31 जुलाई 2026
- राजपत्र
- भारत का राजपत्र (भाग III – खंड 4), 7 सितंबर 2026
- घोषणा
- RBI प्रेस विज्ञप्ति, 7 अक्टूबर 2026
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
Q1
अक्टूबर 2026 में RBI ने बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को RBI अधिनियम, 1934 की किस अनुसूची से बाहर कर दिया गया है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — दूसरी अनुसूची
RBI ने बताया कि 31 जुलाई 2026 की अधिसूचना द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है।