कीमतें नियंत्रित करने के लिए FCI OMSS (घरेलू) 2024 के तहत 25 LMT गेहूं बेचेगा
28 नवंबर 2024 को केंद्र ने तय किया कि भारतीय खाद्य निगम खुले बाज़ार की कीमतें नियंत्रित करने के लिए खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) 2024 के तहत ई-नीलामी से 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचेगा।
सारांश
28 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने तय किया कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) [OMSS(D)] 2024 के तहत खुले बाज़ार में 25 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं बेचेगा। गेहूं की कीमतें नियंत्रित करने के लिए यह गेहूं ई-नीलामी से आटा मिलों, गेहूं उत्पाद निर्माताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेचा जाएगा। खाद्य अर्थव्यवस्था में महंगाई रोकने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) गेहूं का आरक्षित मूल्य ₹2,325 प्रति क्विंटल और शिथिल विनिर्देश (URS) गेहूं का ₹2,300 प्रति क्विंटल तय किया है, जो 31 मार्च 2025 तक मान्य है।
मुख्य तथ्य
- मात्रा
- FCI द्वारा 25 LMT गेहूं
- योजना
- OMSS (घरेलू) 2024, ई-नीलामी
- खरीदार
- आटा मिलें, गेहूं उत्पाद निर्माता, प्रसंस्करणकर्ता, अंतिम उपयोगकर्ता
- आरक्षित मूल्य
- ₹2,325/क्विंटल (FAQ); ₹2,300/क्विंटल (URS), 31 मार्च 2025 तक
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
28 नवंबर 2024 को केंद्र ने तय किया कि FCI OMSS (घरेलू) 2024 के तहत कितना गेहूं बेचेगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 25 LMT
PIB (खाद्य और सार्वजनिक वितरण): FCI OMSS (D) 2024 के तहत ई-नीलामी से खुले बाज़ार में 25 LMT गेहूं बेचेगा।
OMSS (घरेलू) 2024 नीति के तहत उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) गेहूं का आरक्षित मूल्य कितना तय किया गया है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — ₹2,325 प्रति क्विंटल
PIB (खाद्य और सार्वजनिक वितरण): 31 मार्च 2025 तक FAQ गेहूं का आरक्षित मूल्य ₹2,325/क्विंटल और URS गेहूं का ₹2,300/क्विंटल है।