सीमा शुल्क छूट और GST कटौती के बाद NPPA ने तीन कैंसर-रोधी दवाओं का MRP घटाने का निर्देश दिया
29 अक्टूबर 2024 को औषध विभाग ने बताया कि NPPA ने 28 अक्टूबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन से निर्माताओं को तीन कैंसर-रोधी दवाओं — ट्रास्टुजुमैब, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब — का MRP घटाने का निर्देश दिया है।
सारांश
29 अक्टूबर 2024 को औषध विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 28 अक्टूबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन से निर्माताओं को तीन कैंसर-रोधी दवाओं — ट्रास्टुजुमैब, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब — का MRP घटाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग की 23 जुलाई 2024 की अधिसूचना 30/2024 ने इन दवाओं पर सीमा शुल्क शून्य किया, और 8 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना 05/2024 ने 10 अक्टूबर 2024 से इन पर GST 12% से घटाकर 5% किया। NPPA ने ये लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने को कहा।
मुख्य तथ्य
- घोषणा
- 29 अक्टूबर 2024
- NPPA ज्ञापन
- 28 अक्टूबर 2024
- दवाएं
- ट्रास्टुजुमैब, ओसिमर्टिनिब, डुरवालुमैब
- सीमा शुल्क
- शून्य — अधिसूचना 30/2024, 23 जुलाई 2024 (बजट 2024-25)
- GST
- 10 अक्टूबर 2024 से 12% → 5% (अधिसूचना 05/2024, 8 अक्टूबर 2024)
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन-सी उन तीन कैंसर-रोधी दवाओं में नहीं है जिनका MRP घटाने का निर्देश NPPA ने अक्टूबर 2024 में दिया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — पेम्ब्रोलिज़ुमैब
PIB (औषध), 29 अक्टूबर 2024: तीन दवाएं ट्रास्टुजुमैब, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब हैं।
10 अक्टूबर 2024 से ट्रास्टुजुमैब, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब पर GST दर में क्या कटौती हुई?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 12% से 5%
PIB (औषध), 29 अक्टूबर 2024: 8 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना 05/2024 ने 10 अक्टूबर 2024 से GST 12% से घटाकर 5% किया।