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NHRC ने मुज़फ़्फ़रनगर में 12 बंधुआ मज़दूरों पर हमले का स्वतः संज्ञान लिया

NHRC ने 2 जुलाई 2026 को उस रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के मंडी गांव की एक पेपर प्लेट फ़ैक्टरी में 12 बंधुआ मज़दूरों को लगभग डेढ़ साल तक पीटा गया और पर्याप्त भोजन व मज़दूरी के बिना काम कराया गया।

सारांश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 2 जुलाई 2026 को एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के मंडी गांव की एक पेपर प्लेट फ़ैक्टरी में 12 बंधुआ मज़दूरों को बंधक बनाकर पीटा गया और लगभग डेढ़ साल तक पर्याप्त भोजन व मज़दूरी के बिना आधी रात तक काम कराया गया। एक मज़दूर ने भागकर तितावी थाने में शिकायत की, जिसके बाद बचाव हुआ; एक व्यक्ति की मौत की भी सूचना है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी, मुज़फ़्फ़रनगर के ज़िलाधिकारी को श्रम मंत्रालय की SOP और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत जांच का निर्देश दिया और 8 दिसंबर 2021 की अपनी एडवाइज़री 2.0 के अनुसार मज़दूरों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने को कहा।

मुख्य तथ्य

स्थान
मंडी गांव, मुज़फ़्फ़रनगर, उत्तर प्रदेश
पीड़ित
12 बंधुआ मज़दूर
कानून
बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

जुलाई 2026 में NHRC ने उत्तर प्रदेश के किस ज़िले की पेपर प्लेट फ़ैक्टरी में 12 बंधुआ मज़दूरों पर हमले का स्वतः संज्ञान लिया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — मुज़फ़्फ़रनगर

फ़ैक्टरी उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के मंडी गांव में है; शिकायत तितावी थाने में दर्ज हुई।

Q2 उन्नत

मुज़फ़्फ़रनगर बंधुआ मज़दूरी मामले (जुलाई 2026) में NHRC ने ज़िलाधिकारी को श्रम और रोज़गार मंत्रालय की SOP और किस कानून के अनुसार जांच का निर्देश दिया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

आयोग ने मुज़फ़्फ़रनगर के DM को श्रम मंत्रालय की SOP और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अनुसार जांच का निर्देश दिया।

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