खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 से पट्टों में सन्निहित क्षेत्र और सहयोगी खनिज जोड़ने की अनुमति
खान मंत्रालय ने 30 मार्च 2026 को खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए, जिनसे गहरे खनिजों के पट्टों में एक बार सन्निहित क्षेत्र जोड़ने और सहयोगी खनिज शामिल करने की अनुमति मिली।
सारांश
खान मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 से प्रभावी MMDR संशोधन अधिनियम, 2025 के अनुसरण में 30 मार्च 2026 को खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए। गहरे खनिजों के खनन पट्टे या समग्र लाइसेंस धारक एक बार विस्तार कर खनन पट्टे के 10% या समग्र लाइसेंस के 30% तक सन्निहित क्षेत्र जोड़ सकते हैं; नीलाम पट्टों में जोड़े गए क्षेत्र से निकाले खनिजों पर नीलामी प्रीमियम का 10% देना होगा। राज्य सरकारों को लघु खनिजों सहित अन्य खनिजों को पट्टे में 30 दिन के भीतर शामिल करने की अनुमति देनी होगी, और सातवीं अनुसूची के महत्वपूर्ण, सामरिक या गहरे खनिजों पर कोई अतिरिक्त राशि नहीं लगेगी। भविष्य में लघु खनिज पट्टे (रेत को छोड़कर) G3 स्तर तक अन्वेषण के बाद ही दिए जाएँगे, और अंतिम उपयोग संयंत्र की ज़रूरत के अधीन कैप्टिव खदानों से खनिज बिक्री की सीमा हटा दी गई है।
मुख्य तथ्य
- अधिसूचना
- 30 मार्च 2026
- नियम
- खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026
- आधार
- MMDR संशोधन अधिनियम, 2025 (1 सितंबर 2025 से प्रभावी)
- सन्निहित क्षेत्र सीमा
- खनन पट्टे के लिए 10%; समग्र लाइसेंस के लिए 30% (एक बार)
- सहयोगी खनिज
- राज्य 30 दिन में अनुमति दे; सातवीं अनुसूची खनिजों पर अतिरिक्त राशि नहीं
- लघु खनिज
- भविष्य के पट्टे (रेत को छोड़कर) G3 अन्वेषण के बाद ही
- कैप्टिव खदानें
- बिक्री सीमा हटी, अंतिम उपयोग संयंत्र से जुड़ी
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 के तहत गहरे खनिजों के खनन पट्टे में एक बार जोड़ा जाने वाला सन्निहित क्षेत्र मौजूदा क्षेत्र के कितने हिस्से से अधिक नहीं हो सकता?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 10%
खान मंत्रालय के अनुसार सन्निहित क्षेत्र खनन पट्टे के लिए 10% और समग्र लाइसेंस के लिए 30% से अधिक नहीं हो सकता।
खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्य सरकारों को आवेदन के 30 दिन के भीतर खनन पट्टे में सहयोगी खनिज शामिल करने की अनुमति देनी होगी। 2. रेत के अलावा लघु खनिजों के भविष्य के खनन पट्टे G3 स्तर तक अन्वेषण के बाद ही दिए जाएँगे। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
खान मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सही हैं।