गृह मंत्रालय ने शहज़ाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया
16 सितंबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने शहज़ाद भट्टी नेटवर्क को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
सारांश
गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि शहज़ाद भट्टी नेटवर्क सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी तथा युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने में शामिल है। उन्होंने कहा कि यह गिरोह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाकर नफ़रत भरी डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित करता था। अमित शाह ने इस प्रतिबंध को आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की शून्य सहनशीलता नीति से जोड़ा।
मुख्य तथ्य
- प्रतिबंधित समूह
- शहज़ाद भट्टी नेटवर्क
- कानून
- विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए)
- घोषणा
- गृह मंत्री अमित शाह, 16 सितंबर 2026
- आरोप
- सीमा पार हथियार, विस्फोटक, नशीले पदार्थों की तस्करी; युवाओं को उकसाना; नफ़रत भरी डिजिटल सामग्री
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
16 सितंबर 2026 को गृह मंत्रालय ने शहज़ाद भट्टी नेटवर्क को किस कानून के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम
नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया।
अमित शाह के अनुसार शहज़ाद भट्टी नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें: 1. यह सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। 2. इसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाकर नफ़रत भरी डिजिटल सामग्री प्रकाशित की। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
गृह मंत्री के अनुसार दोनों सही हैं।