गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत 23 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया
गृह मंत्रालय ने 4 जुलाई 2026 को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत 23 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया; इनमें 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक हैं, जो सभी पाकिस्तान और PoK से सक्रिय हैं।
सारांश
गृह मंत्रालय ने 4 जुलाई 2026 को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 23 और व्यक्तियों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) के तहत 'आतंकवादी' घोषित किया। इनमें 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक हैं और सभी पाकिस्तान तथा पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर से सक्रिय हैं। इन पर आतंकी हमले, हथियार तस्करी, सीमा-पार घुसपैठ, धन जुटाने और भर्ती के आरोप हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कदम आतंकवाद के प्रति सरकार की शून्य-सहिष्णुता नीति के तहत है। UAPA (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 28) ने चौथी अनुसूची जोड़कर पहली बार संगठनों के साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने की अनुमति दी।
मुख्य तथ्य
- घोषित
- 23 व्यक्ति: 17 पाकिस्तानी, 6 भारतीय
- कानून
- UAPA, 1967; चौथी अनुसूची
- व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने का अधिकार
- UAPA (संशोधन) अधिनियम, 2019
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
4 जुलाई 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी घोषित 23 व्यक्तियों में से कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 17
23 घोषित आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक हैं।
4 जुलाई 2026 को गृह मंत्रालय ने 23 व्यक्तियों को किस कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
अमित शाह ने कहा कि 23 व्यक्तियों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित किया गया।
UAPA के तहत संगठन के साथ-साथ किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार UAPA (संशोधन) अधिनियम, 2019 से आया। व्यक्तियों को अधिनियम की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — चौथी अनुसूची
2019 के संशोधन ने व्यक्तियों के नामों के लिए चौथी अनुसूची [धारा 35(1) और 36] जोड़ी; आतंकवादी संगठन पहली अनुसूची में हैं।