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MeitY ने गैर-सहमति वाली अंतरंग तस्वीरों पर रोक के लिए SOP जारी की, 24 घंटे में हटाना अनिवार्य

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 11 नवंबर 2025 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गैर-सहमति वाली अंतरंग तस्वीरें (NCII) हटाने और रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की, जिसमें शिकायत के 24 घंटे के भीतर सामग्री हटाना जरूरी है।

सारांश

MeitY की NCII SOP मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों (15 जुलाई 2025 का आदेश) के अनुपालन में बनाई गई है और इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3(2)(b) का प्रभावी क्रियान्वयन है। यह पीड़ितों, मध्यस्थों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए पीड़ित-केंद्रित मार्गदर्शन देती है और बिना सहमति साझा की गई अंतरंग या मॉर्फ की गई तस्वीरों को शामिल करती है। पीड़ित वन स्टॉप सेंटर के जरिए शिकायत कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, कानूनी सहायता और परामर्श में मदद करते हैं, या सीधे प्लेटफॉर्म के इन-ऐप साधनों और शिकायत अधिकारियों से।

मुख्य तथ्य

जारीकर्ता
MeitY, 11 नवंबर 2025
सामग्री
गैर-सहमति वाली अंतरंग तस्वीरें (मॉर्फ सहित)
हटाने की समय-सीमा
शिकायत के 24 घंटे में
न्यायालय निर्देश
मद्रास उच्च न्यायालय, 15 जुलाई 2025 का आदेश
कानूनी आधार
IT नियम 2021 का नियम 3(2)(b)
शिकायत
वन स्टॉप सेंटर, NCRP, प्लेटफॉर्म शिकायत अधिकारी

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

MeitY की नवंबर 2025 की SOP के अनुसार गैर-सहमति वाली अंतरंग तस्वीरें शिकायत के कितने समय के भीतर हटानी होंगी?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — 24 घंटे

SOP में शिकायत के 24 घंटे के भीतर NCII सामग्री हटाने की व्यवस्था है।

Q2 उन्नत

गैर-सहमति वाली अंतरंग तस्वीरों पर MeitY की SOP किस उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में बनाई गई?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — मद्रास उच्च न्यायालय

SOP मद्रास उच्च न्यायालय के 15 जुलाई 2025 के आदेश के अनुपालन में है।

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