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MeitY की एडवाइजरी: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एयरलाइनों को मिल रही फर्जी बम धमकियों पर रोक लगाएं

26 अक्टूबर 2024 को भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित मध्यस्थों को एयरलाइनों को मिल रही फर्जी बम धमकियों पर रोक लगाने की एडवाइजरी जारी की और चेताया कि अनुपालन न करने पर IT अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत संरक्षण समाप्त हो जाएगा।

सारांश

26 अक्टूबर 2024 को भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत में चल रही एयरलाइनों को मिल रही फर्जी बम धमकियों के प्रसार पर रोक लगाने की मध्यस्थों, जिनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, की ज़िम्मेदारी पर एडवाइजरी जारी की। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और IT नियम, 2021 के तहत उचित सावधानी के सख्त पालन को कहा गया और बताया गया कि अनुपालन न करने पर अधिनियम की धारा 79 के तहत संरक्षण समाप्त हो जाएगा तथा किसी भी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। IT नियम, 2021 के तहत प्लेटफॉर्म को जांच और साइबर सुरक्षा में अधिकृत सरकारी एजेंसियों की समय पर, किंतु 72 घंटे के भीतर, सहायता करनी होती है।

मुख्य तथ्य

तिथि
26 अक्टूबर 2024
जारीकर्ता
MeitY
मुद्दा
एयरलाइनों को फर्जी बम धमकियां
कानून
IT अधिनियम, 2000 और IT नियम, 2021
परिणाम
धारा 79 के तहत संरक्षण समाप्त
एजेंसियों को सहायता
समय पर, 72 घंटे के भीतर

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1 उन्नत

फर्जी बम धमकियों पर MeitY की 26 अक्टूबर 2024 की एडवाइजरी में चेताया गया कि उचित सावधानी न बरतने वाले मध्यस्थ IT अधिनियम, 2000 की किस धारा के तहत संरक्षण खो देंगे?

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — धारा 79

PIB, 26 अक्टूबर 2024: उचित सावधानी का पालन न करने पर धारा 79 के तहत संरक्षण समाप्त होगा।

Q2 उन्नत

MeitY की 26 अक्टूबर 2024 की एडवाइजरी के अनुसार IT नियम, 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जांच में अधिकृत सरकारी एजेंसियों की समय पर सहायता करनी होती है, किंतु अधिकतम कितने समय में?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 72 घंटे

PIB, 26 अक्टूबर 2024: IT नियम, 2021 के तहत सहायता समय पर, किंतु 72 घंटे के भीतर करनी होती है।

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