MCA ने निदेशकों की वार्षिक KYC को हर तीन साल में एक बार की सरल प्रक्रिया से बदला
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 को बताया कि नियम 12A के तहत कंपनी निदेशकों की वार्षिक KYC फाइलिंग 31 मार्च 2026 से हर तीन साल में एक बार की सरल KYC सूचना से बदल दी जाएगी।
सारांश
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने 1 जनवरी 2026 को बताया कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 12A के तहत कंपनी निदेशकों की वार्षिक KYC आवश्यकता को हर तीन साल में एक बार की सरल KYC सूचना से बदल दिया गया है। संशोधन 31 दिसंबर 2025 को अधिसूचित हुआ और 31 मार्च 2026 से प्रभावी होगा; यह गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर किया गया। जिन निदेशकों ने KYC पूरी कर ली है, उनकी अगली KYC 30 जून 2028 तक देय होगी, और संशोधित फॉर्म से मोबाइल नंबर और ईमेल भी अपडेट किए जा सकेंगे।
मुख्य तथ्य
- नियम
- नियम 12A, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014
- बदलाव
- वार्षिक KYC → हर तीन साल में एक बार सरल KYC
- अधिसूचित / प्रभावी
- 31 दिसंबर 2025 / 31 मार्च 2026
- सिफारिश
- गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति
- अगली देय तिथि
- अनुपालन कर चुके निदेशकों के लिए 30 जून 2028
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
जनवरी 2026 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित संशोधन के तहत कंपनी निदेशकों को अब कितनी बार KYC दाखिल करनी होगी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — हर तीन वर्ष में एक बार
PIB (MCA): वार्षिक KYC फाइलिंग को हर तीन वर्ष में एक बार की सरल KYC सूचना से बदल दिया गया है।