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केरल ने 'केरलम' नाम को चरणबद्ध रूप से लागू करने का परिपत्र जारी किया

केरल के मुख्य सचिव बिश्वनाथ सिन्हा ने 29 अगस्त 2026 को राज्य के नए नाम 'केरलम' को बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के चरणबद्ध रूप से सरकारी उपयोग में लाने का परिपत्र जारी किया।

सारांश

केरल के मुख्य सचिव बिश्वनाथ सिन्हा ने 29 अगस्त 2026 को राज्य के नए नाम 'केरलम' को सरकारी उपयोग में चरणबद्ध रूप से लागू करने का परिपत्र जारी किया। परिपत्र के अनुसार बदलाव से अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं होना चाहिए: मौजूदा लेटरहेड, फ़ॉर्म और रजिस्टर स्टॉक ख़त्म होने तक स्याही से सुधार करके इस्तेमाल होंगे। मौजूदा साइनबोर्ड और कार्यालय नामपट तुरंत बदलने की ज़रूरत नहीं है, जबकि सभी नई स्टेशनरी, फ़ॉर्म, मुहरों और बोर्डों पर 'केरलम' होगा। यह परिपत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2026 से 'केरलम' को राज्य का नाम अधिसूचित करने के बाद आया।

मुख्य तथ्य

परिपत्र
29 अगस्त 2026, मुख्य सचिव बिश्वनाथ सिन्हा
तरीका
चरणबद्ध; कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं
पुरानी स्टेशनरी
सुधार के साथ इस्तेमाल
नाम लागू
'केरलम' 25 अगस्त 2026 से (MHA अधिसूचना)
साइनबोर्ड
तुरंत बदलने की ज़रूरत नहीं
नई सामग्री
'केरलम' अनिवार्य

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1

MHA अधिसूचना के तहत 'केरलम' नाम किस तारीख से लागू हुआ?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 25 अगस्त 2026

गृह मंत्रालय ने 'केरलम' नाम 25 अगस्त 2026 से अधिसूचित किया।

Q2 उन्नत

'केरलम' नाम पर 29 अगस्त 2026 के केरल परिपत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मौजूदा स्टेशनरी स्टॉक ख़त्म होने तक स्याही से सुधार करके इस्तेमाल होगी। 2. सभी मौजूदा साइनबोर्ड एक महीने में बदलने होंगे। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — केवल 1

कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: मौजूदा साइनबोर्ड तुरंत बदलने की ज़रूरत नहीं; केवल नई सामग्री पर 'केरलम' होगा।

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