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केरल कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालयों की अनुमति देने वाले मसौदा विधेयक को मंज़ूरी दी

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में केरल कैबिनेट की विशेष बैठक ने 10 फ़रवरी 2025 को तिरुवनंतपुरम में केरल राज्य निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) मसौदा विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दी।

सारांश

केरल कैबिनेट ने 10 फ़रवरी 2025 को विशेष बैठक में केरल राज्य निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) मसौदा विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दी, जिसे विधानसभा के चालू सत्र में पेश किया जाना है। मसौदे के अनुसार केवल शिक्षा क्षेत्र में अनुभव वाली विश्वसनीय प्रायोजक संस्थाएँ आवेदन कर सकेंगी, और निजी विश्वविद्यालय को राज्य कोषागार में ₹25 करोड़ का कॉर्पस फ़ंड जमा करना होगा तथा नियामक मानदंडों के अनुसार भूमि रखनी होगी। कैबिनेट ने जनवरी में स्वीकृत विश्वविद्यालय कानून संशोधनों से राज्य के बाहर और विदेश में अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति देने वाला प्रावधान भी हटा दिया।

मुख्य तथ्य

तिथि और स्थान
10 फ़रवरी 2025, तिरुवनंतपुरम
विधेयक
केरल राज्य निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) मसौदा विधेयक, 2025
कॉर्पस फ़ंड
₹25 करोड़, राज्य कोषागार में जमा
हटाया गया प्रावधान
राज्य के बाहर और विदेश में अध्ययन केंद्र

अभ्यास MCQ 2 प्रश्न

Q1 उन्नत

10 फ़रवरी 2025 को केरल कैबिनेट द्वारा स्वीकृत निजी विश्वविद्यालय मसौदा विधेयक के तहत निजी विश्वविद्यालय को राज्य कोषागार में कितना (₹ में) कॉर्पस फ़ंड जमा करना होगा?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 25 करोड़

मसौदा विधेयक के अनुसार ₹25 करोड़ का कॉर्पस फ़ंड राज्य कोषागार में जमा करना होगा।

Q2 उन्नत

10 फ़रवरी 2025 के केरल कैबिनेट के निर्णयों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. निजी विश्वविद्यालय मसौदा विधेयक को कैबिनेट की विशेष बैठक में मंज़ूरी दी गई। 2. कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों को राज्य के बाहर और विदेश में अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति देने वाला प्रावधान हटा दिया। 3. निजी विश्वविद्यालय का कॉर्पस फ़ंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास जमा होगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — केवल 1 और 2

विधेयक विशेष बैठक में पारित हुआ और अध्ययन केंद्र वाला प्रावधान हटाया गया; कॉर्पस फ़ंड राज्य कोषागार में जमा होगा, UGC के पास नहीं।

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